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मेनका गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार मामले में डौली शर्मा की अग्रिम जमानत मंजूर

सुल्तानपुर से भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी की हमशक्ल बनकर फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर दुष्प्रचार करने के मामले में आरोपित गाजियाबाद निवासी डौली शर्मा की अग्रिम जमानत शर्तों के साथ मंजूर कर ली गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 10:31 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 10:31 PM (IST)
मेनका गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार मामले में डौली शर्मा की अग्रिम जमानत मंजूर

पीलीभीत,जेएनएन : सुल्तानपुर से भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी की हमशक्ल बनकर फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर दुष्प्रचार करने के मामले में आरोपित गाजियाबाद निवासी डौली शर्मा की अग्रिम जमानत शर्तों के साथ मंजूर कर ली गई है।

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शहर की वसुंधरा कालोनी निवासी संदीप जोतवानी ने विगत दिनों सुनगढ़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसके मोबाइल फोन पर हनी नाम से फेसबुक एकाउंट है। 28 मई को फेसबुक पर एक पोस्ट चल रही जिसमे पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी का एक फोटो हमशक्ल बनाकर उसके नीचे हिदी में मेनका गांधी का नाम छल पूर्वक बनाकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री तथा केंद्रीय स्वास्थ मंत्री के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई थी। संदीप जोतवानी ने वाट्सएप पर लिक करके सांसद वरुण गांधी के राजनैतिक सचिव नसीब सिंह सूचना दी। इसके बाद उसने और सर्फिंग की तो पता चला निखिल चोबीसा मोबई युवा कांग्रेस नेता डुगुरपुर राजस्थान ने फेसबुक पर महिला का वीडियो शेयर किया, जिसका प्रोफाइल में फोटो है जिसके द्वारा डौली शर्मा ने छलपूर्वक मेनका संजय गांधी की हमशक्ल होने का फायदा उठाकर खुद मेनका गांधी बनकर अभद्र टिप्पणी अपलोड की है जनपद पीलीभीत के मोबाइल धारकों पर जानबूझकर शेयर की ताकि इस प्रकार के फर्जी वीडियो शेयर करने से मेनका गांधी और वर्तमान सांसद वरुण गांधी की छवि समाज में धूमिल हो जाए।

इधर आरोपित डौली शर्मा निवासी सूर्य नगर गाजियाबाद की ओर से सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान प्रभारी सत्र न्यायाधीश अभिषेक पाण्डेय ने वीडियो कांफ्रेंसिग से अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अग्रिम जमानत सशर्त स्वीकार कर एक लाख के दो जमानती व इतनी ही धनराशि का बंध दाखिल करने तथा पूछताछ के लिए विवेचक के समक्ष खुद पेश होगी। आवेदिका न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी। आरोपित की पैरवी अधिवक्ता हेमंत मिश्र ने की।


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