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संजय की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निलंबित प्रधान लिपिक संजय ¨सह के खिलाफ दर्ज कराया था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Apr 2018 01:34 AM (IST)Updated: Wed, 25 Apr 2018 01:34 AM (IST)
संजय की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे

पीलीभीत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निलंबित प्रधान लिपिक संजय ¨सह के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे मे गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी है, जब तक उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस दौरान जांच में निलंबित लिपिक पूरा सहयोग करेंगे।

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पिछले साल विभिन्न आरोपों में लिपिक को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद आरोप पत्र न दिए जाने पर जब लिपिक ने विरोध जताना शुरू किया तो उनके व बीएसए के बीच तल्खी बढ़ गई। इसी के बाद विगत पांच अप्रैल को थाने में निलंबित लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमे में कुछ अभिलेख गायब करने और फर्जी हस्ताक्षर करने जैसे आरोप लगाए गए। दर्ज एफआइआर के खिलाफ निलंबित लिपिक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति डीके ¨सह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने के उपरांत गिरफ्तारी पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक उनके खिलाफ मुकदमे की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं कर दी जाती। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस दौरान मामले की जांच में निलंबित लिपिक पूरा सहयोग करेंगे। निलंबित लिपिक के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापति प्रति पुलिस अधिकारियों की उपलब्ध करा दी गई है।


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