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बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपित की जमानत खारिज

संवाददाता ग्रेटर नोएडा बाइक बोट फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपित संजय भाटी की नौ मामलों में जमानत याचिकाओं को इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने खारिज कर दिया है। आरोपित की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि बसपा से संसद चुनाव के लिए टिकट मिलते ही उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था लेकिन अदालत ने देश के लाखों से फर्जीवाड़ा करने के आरोपित की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शेष 30 जमानत याचिकाओं पर आठ को सुनवाई होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 09:46 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 09:46 PM (IST)
बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपित की जमानत खारिज

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बाइक बोट फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपित संजय भाटी की नौ मामलों में जमानत याचिकाओं को इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने खारिज कर दिया है। आरोपित की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि बसपा से संसद चुनाव के लिए टिकट मिलते ही उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अदालत ने देश के लाखों से फर्जीवाड़ा करने के आरोपित की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शेष 30 जमानत याचिकाओं पर आठ को सुनवाई होगी।

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एडीजीसी धर्मेद्र जयंत व अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपित संजय भाटी ने दादरी कोतवाली में दर्ज करीब 40 मामलों में अर्जी जिला न्यायालय में दाखिल की थी। सबसे पहले जयपुर निवासी सुनील मीणा द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में आरोपित ने जमानत याचिका वापस ले ली थी। शनिवार को 12 मामलों में दी गई याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने 9 याचिकाओं पर अपने पक्ष रखे। आरोपित ने स्वयं को बसपा से लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद कंपनी से इस्तीफा देने की बात कहते हुए अन्य लोगों को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपने की दलील दी। जबकि वादी पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपितों ने जनता को लालच देकर करोड़ों लोगों की जीवन भर की पूंजी ठग ली। दोनों पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आरोपित की याचिकाएं खारिज कर दीं।


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