गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध अर्थ आईकॉन का मैनेजर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
करोड़ो रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में आरोपित अर्थ आईकॉन बिल्डर का मैनेजर निशांत आरोड़ा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। मालूम हो कि पुलिस की तरफ से अक्टूबर माह में हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद निशांत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट को हटाने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार ¨सह के अनुसार, 25 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने निशांत की याचिका खारिज करते हुए एक माह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद से वह गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा है।
जासं, नोएडा : करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में आरोपित अर्थ आइकॉन बिल्डर के मैनेजर निशांत अरोड़ा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। मालूम हो कि पुलिस की तरफ से अक्टूबर माह में हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद निशांत ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट को हटाने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार ¨सह के अनुसार, 25 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने निशांत की याचिका खारिज करते हुए एक माह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद से वह गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा है। एसपी क्राइम ने बताया कि अब पता लगा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, हालांकि अभी पुलिस को इसकी अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अर्थ आईकॉन बिल्डर के खिलाफ दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। कंपनी के चार निदेशक अभी तिहाड़ जेल में, जबकि एक उप निदेशक लुक्सर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाला निशांत अरोड़ा को फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पिछले दिनों वह जमानत पर छूट गया। इसके बाद अक्टूबर माह में फर्जीवाड़े के इस मामले में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।