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पांच सोसायटियों पर 2.58 लाख रुपये का जुर्माना

कूड़ा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर ग्रेटर नोएडा प्राधि

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 09:32 PM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 09:32 PM (IST)
पांच सोसायटियों पर 2.58 लाख रुपये का जुर्माना
पांच सोसायटियों पर 2.58 लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

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कूड़ा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पांच बिल्डर सोसायटियों पर 2.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजिडेंसिया सोसायटी पर 2.09 लाख, सेक्टर फाई-तीन स्थित प्रतीक रेजिडेंसी और सेक्टर पी-चार स्थित एचएससीसी सोसायटी पर 12,700-12,700 रुपये व बिल्डर्स एरिया के सेक्टर पी-सात स्थित मित्रा एन्क्लेव और वरुण एन्क्लेव पर 11,700-11,700 रुपये का जुर्माना लगाया।

ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहत अधिक मात्रा में कूड़े का उत्पादन करने वाली संस्थाओं को कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है। प्राधिकरण री-साइकिल न हो पाने वाले इनर्ट वेस्ट को ही उठाता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रेनोवासियों को जागरूक करने के साथ ही नियम का पालन न करने पर कार्रवाई भी करती है। मंगलवार को मैनेजर डा. उमेश चंद्रा के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य विभाग और फीडबैक फाउंडेशन की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजिडेंसिया सोसाइटी का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कूड़े का निस्तारण न होने की कमी पाई गई। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य विभाग की एक अन्य टीम ने सेक्टर फाई-तीन, पी-चार, पी-सात स्थित सोसायटियों का निरीक्षण कर कार्रवाई की। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने सभी सोसाइटियों को तय समय में जुर्माने की रकम जमा कराने के निर्देश दिए। दोबारा कमी मिलने पर जुर्माने की रकम दोगुनी करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।


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