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रेरा ने बिल्डर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा ने पैरामाउंट फ्लोरा विले का निरीक्षण कराने के बाद बिल्डर को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। रेरा के मुताबिक बिल्डर ने बिल्डर परियोजना के सी व एफ टावर के पंजीकरण हेतू रेरा में आवेदन किया था। लेकिन आवेदन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने के साथ आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार अभिलेखों को भी संलग्न नहीं किया गया। जिसके बाद रेरा ने आवेदन निरस्त करते हुए आवेदन की कमियों को पूरा कर तीन महीने के भीतर पुन आवेदन करने को कहा था।

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Mar 2020 06:49 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 06:13 AM (IST)
रेरा ने बिल्डर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
रेरा ने बिल्डर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने पैरामाउंट फ्लोरा विले का निरीक्षण कराने के बाद बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिना पंजीकरण निर्माण करने एवं योजना का प्रचार करने पर प्राधिकरण ने बिल्डर पर परिेयोजना की लागत का दस फीसद जुर्माना लगाने को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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बिल्डर ने परियोजना के सी व एफ टावर के पंजीकरण के लिए रेरा में आवेदन किया था, लेकिन आवेदन त्रुटिपूर्ण होने एवं दस्तावेजों में कमी के कारण रेरा ने इसे निरस्त करते हुए तीन माह में दोबारा आवेदन करने का आदेश दिया था। बिल्डर ने रेरा के आदेश का उल्लंघन करते हुए आवेदन नहीं किया। रेरा सचिव ने विज्ञापन के माध्यम से खरीदारों को परियोजना पंजीकृत न होने एवं इसमें खरीद फरोख्त न करने की सलाह दी थी। रेरा ने बिल्डर परियोजना पर अपनी टीम भेजकर उसका निरीक्षण कराया। टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परियोजना में सुविधागत कार्य भी कराए जा चुके हैं। बिल्डर ने बगैर ओसी (अधिभोग प्रमाण पत्र )व सीसी (पूर्णत प्रमाण पत्र) लिए खरीदारों को कब्जा दे दिया है। 30 फीसद से ज्यादा खरीदार परियोजना में रह रहे हैं।

बिल्डर को जारी किए गए नोटिस में कहा है कि रेरा में बिना पंजीकृत हुए परियोजना का निर्माण कार्य व प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। जो भू संपदा नियमन एवं विकास अधिनियम 2016 की धारा तीन का उल्लंघन है। कारण बताओ नोटिस में बिल्डर से रेरा ने कहा है कि क्यों न आप पर परियोजना की कुल लागत का दस फीसद जुर्माना लगाया जाए। जवाब आने के बाद रेरा बिल्डर पर कार्रवाई का फैसला लेगा।


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