21 हजार से अधिक पुराने वाहनों का पंजीयन निरस्त
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जागरण संवाददाता, नोएडा : गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने जिले के 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के 21,572 वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश व मोटर वाहन नियम के तहत ये कार्रवाई एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने की है। इनमें यूपी 16 ए, बी व सी के दोपहिया व चार पहिया वाहन शामिल हैं। वाहन स्वामियों को वाहन के कागजातों को कार्यालय में जमा करने को कहा है। इनके संचालन करने पर वाहनों को जब्त करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पिछले वर्ष पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। एनजीटी के आदेश के बाद परिवहन विभाग लगातार ऐसे वाहनों को सूचीबद्ध करने का काम कर रहा था। गौतमबुद्ध नगर में करीब 50 हजाए ऐसे वाहन हैं। इसमें से 10,300 के करीब वाहनों के पंजीयन पहले ही निरस्त कर दिए गए थे। अगले कुछ महीनों में बाकी 13 हजार वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का नहीं ले रहे थे संज्ञान परिवहन विभाग के मुताबिक इन वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर अन्य जिलों में संचालन के लिए एनओसी लेने को कहा जा रहा था। कई बार नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं मिला। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-54 एवं 55 के तहत इन वाहनों का पंजीयन निरस्त किया गया है। इन वाहन स्वामियों को वाहनों के कागज कार्यालय में जमा करने को कहा है। वाहन संचालन होने पर कार्रवाई की जाएगी। - एके पांडे, एआरटीओ प्रशासन