सभी तरह के भवनों में लगाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम
निगम की सीमा में आने वाले सभी आवासीय भवनों ग्रुप हाउसिग सोसायटियों संस्थानों स्कूलों होटलों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 15 जून तक उनके यहां रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिग सोसायटियों, संस्थानों, स्कूलों, होटलों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 15 जून तक अपने यहां रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि गुरुग्राम शहर, इसके आसपास के क्षेत्र में भूजल संसाधन कम हो रहे हैं। ऐसे में रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम सहित रूफ रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।
हरियाणा भवन संहिता-2017 के मुताबिक भूखंड स्वामी द्वारा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के छत एरिया के भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना जरूरी है। न केवल आवासीय भवनों के लिए, बल्कि सभी प्रकार के भवनों के लिए, जिनमें ग्रुप हाउसिग सोसायटी भी शामिल हैं और जो 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल में बने हुए हैं, उन्हें भी वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। सोसायटी, संस्था, स्कूल, होटल, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिक अगर इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।