पंचायत ने आरोपित को सुनाया तुग्लकी फरमान
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रचना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपित युवक को पंचायत ने छह महीने के लिए गांव से निकासी का तुगलगी फरमान सुनाया है। मामला रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के खेली भाव गांव का है । मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के दो पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों में कई बार मारपीट की घटनाएं भी घटित हो चुकी है। जिसके बाद पंचायत ने दोनों के बीच सुलह समझौता करा दिया। आरोप है कि रविवार को एक पक्ष के
राधेश्याम बघेल, रबूपुरा : कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रचना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपित युवक को पंचायत ने छह महीने के लिए गांव से निकासी का तुग्लकी फरमान सुनाया है। मामला रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के खेली भाव गांव का है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के दो पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों में कई बार मारपीट की घटनाएं भी घटित हो चुकी है। जिसके बाद पंचायत ने दोनों के बीच सुलह समझौता करा दिया। आरोप है कि रविवार को एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को साजिश के तहत अपने घर पर फोन करके बुलाया। युवक के आने से पहले आरोपित ने तमंचा लोड कर रखा हुआ था। पीड़ित के घर में घुसते ही युवक ने शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिसके बाद आरोपित ने युवक पर जान से मारने की झूठी कहानी मढ़ दी। मामले को लेकर पंचायत हुई। पंचायत के दौरान सामने आया कि आरोपित ने ही सुलह समझौता करने का झांसा देकर पीड़ित को साजिश के तहत अपने घर पर बुलाया था। जिसके बाद साजिश रचकर उसे फंसाने का प्रयास किया। पंचायत ने युवक को षड्यंत्र रचने का दोषी मानते हुए छह माह के लिए गांव से निकासी का फरमान सुनाया है। कोतवाली प्रभारी विनीत कुमार का कहना है कि ऐसी सूचना मिली है। सूचना के आधार पर जांच कराई जा रही है।