13 साल बाद जिला उपभोक्ता फोरम से मिला न्याय
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : दिल्ली के एक व्यक्ति को 13 साल बाद जिला उपभोक्ता फोरम से न्याय मिला
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : दिल्ली के एक व्यक्ति को 13 साल बाद जिला उपभोक्ता फोरम से न्याय मिला है। बुधवार को फोरम ने नीतिश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर को ब्याज समेत जमा धनराशि को वापस करने का आदेश दिया है। बिल्डर को 30 दिन के अंदर धनराशि आवंटी को देनी होगी। वादी ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश किया था।
दिल्ली निवासी नीरज जैन का बाइक सर्विस स्टेशन है। उन्होंने बताया कि 2005 में नीतिश्री बिल्डर ने एनएच-58 पर शौर्यपुरम नाम से प्रोजेक्ट लांच किया था। उसमें 175 वर्गमीटर का भूखंड बुक कराया था। बु¨कग के समय 2.85 लाख रुपये दिए थे। बिल्डर ने दो साल में कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन 2007 में बिल्डर ने सरकार बदलने के कारण प्रोजेक्ट के शुरू होने में देरी की बात कहते हुए भूखंड आवंटन से पल्ला झाड़ लिया था। बिल्डर ने 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर कीमत बढ़ाकर पैसा वापस लेने या दूसरी जगह भूखंड लेने का ऑफर दिया। नीरज भूखंड लेने को तैयार हो गए, लेकिन बाद में बिल्डर ने भूखंड भी नहीं दिया। जिसके बाद 2008 में नीरज ने जिला उपभोक्ता फोरम में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। लंबी सुनवाई के बाद 2014 में फोरम ने फैसला सुनाया और बिल्डर को भूखंड देने या फिर बिना ब्याज के पैसे वापस करने का आदेश दिया, लेकिन बिल्डर ने भूखंड देने से इन्कार कर दिया। नीरज जैन ने ब्याज समेत पैसे वापस मांगे। चार साल सुनवाई के बाद बुधवार को जिला उपभोक्ता फोरम ने नीरज जैन के पक्ष में फैसला सुनाया है। बिल्डर को आदेश दिया है कि वह 30 दिन के अंदर साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 2.85 लाख रुपये वापस लौटाए।