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मतदाता पहचान पत्र के बिना भी कर सकेंगे मतदान, जानें- क्या हैं विकल्प

चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाता जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें वोट डालने के लिए पहचान पत्र के कुछ विकल्प दिए हैं।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 11 Jan 2017 02:27 PM (IST)Updated: Thu, 12 Jan 2017 07:51 AM (IST)

नोएडा [जेएनएन]। गौतमबुद्ध नगर में 58 हजार से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं। इन मतदाताओं तक पहचान पत्र पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन को अभी तक 11 हजार पहचान पत्र मिल चुके हैं। लेकिन जिन मतदाताओं को मतदान के दिन तक पहचान पत्र नहीं मिल सकेंगे। उन्हें भी वोट डालने का अधिकार होगा। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाता जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें वोट डालने के लिए पहचान पत्र के कुछ विकल्प दिए हैं।

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चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए विकल्पों में मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य अथवा केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकेंगे।

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बैंकों, डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, आरजीआइ, एनपीआर के स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, चुनाव आयोग की ओर से जारी फोटो युक्त प्रमाणित मतदाता पर्ची से भी मतदान किया जा सकेगा। सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकेगा।

एडीएम प्रशासन कुमार विनीत ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र या चुनाव आयोग द्वारा दिए गए अन्य विकल्पों में से एक होना अनिवार्य है। अन्यथा मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

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