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Noida News: प्रदूषण फैलाने पर विवो कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना, उत्पादन यूनिट पर चल रहा था निर्माण कार्य

Noida News प्रदूषण विभाग ने यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 24 स्थित विवो के उत्पादन यूनिट के निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन मिला। इसके अलावा सेक्टर टेकजोन चार स्थित एक स्कूल और एक आवासीय परियोजना पर 50- 50 हजार का जुर्माना लगाया है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariPublished: Sun, 27 Nov 2022 03:44 PM (IST)Updated: Sun, 27 Nov 2022 03:44 PM (IST)
Noida News: प्रदूषण फैलाने पर विवो कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से ग्रेप का उल्लंघन किए जाने पर विवो मोबाइल कंपनी के निर्माणाधीन उत्पादन यूनिट पर प्रदूषण फैलाने पर कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेक्टर टेकजोन चार स्थित एक आवासीय परिसर और टेकजोन चार स्थित श्री राम यूनिवर्सल स्कूल पर 50 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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प्रदूषण फैलाने वालों पर की जा रही कार्रवाई

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ग्रेटर नोएडा राधे श्याम ने बताया कि ग्रेप के स्टेज तीन का नियम लागू है। ऐसे में निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। प्रदूषण फैलाने वालों पर लगातार निगरानी रखकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 24 में मेसर्स विवो इंडिया मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उत्पादन यूनिट का निर्माण कराया जा रहा है।

निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाया गया। निर्माण स्थल पर ग्रीन एयर बैरियर नहीं लगाया गया था और एक भी एंटी स्माग गन नहीं लगी हुई थी। निर्माण कार्य व वाहनों के आवागमन के कारण धूल उड़ रही थी। इसकी रोकथाम के लिए नेट आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। वाटर स्प्रिंक्लर भी नहीं लगाया गया था। मिट्टी और निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी। पीटीजैड कैमरा नहीं लगाया गया था और न ही डस्ट एप पर पंजीकरण कराया गया था।

खुले में पड़ी थी निर्माण सामग्री

बिना प्रदूषण विभाग की अनुमति के रेडिमिक्स कंक्रीट प्लांट संचालित किया जा रहा था। ऐसे में एनजीटी के नियमानुसार 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा ग्रेनो वेस्ट के टेकजोन चार स्थित भूखंड संख्या 4/11 में आवासीय बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। निरीक्षण के दौरान परिसर में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री खुले में पड़ी थी। निर्माण कार्य व वाहनों के आवागमन के कारण धूल उड़ रही थी। नेट कवरिंग नहीं थी और न ही पानी का छिड़काव किया जा रहा था।

नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं सेक्टर टेकजोन चार स्थित श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में निरीक्षण कर दौरान निर्माण कार्य तो नहीं पाया गया, लेकिन परिसर में निर्माण कार्य से जनित मिट्टी खुले में पड़ी हुई पाई गई। परिसर में जल छिड़काव न होने के कारण वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण हो रहा था। ऐसे में स्कूल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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