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Noida: 3 साल जेल की सजा सुनाने पर छाती पीट-पीटकर रोने लगे दो दोस्त, दोनों ने किशोरी पर किए थे भद्दे कमेंट

जिला न्यायालय ने वर्ष 2017 में हुई किशोरी से छेड़छाड़ मामले में दो दोस्तों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने दुकान में घुसकर छेड़छाड़ की थी। अश्लील कमेंट कर किशोरी को आहत किया था।

By Praveen SinghEdited By: Abhi MalviyaPublished: Wed, 29 Mar 2023 07:40 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2023 07:40 PM (IST)
Noida: 3 साल जेल की सजा सुनाने पर छाती पीट-पीटकर रोने लगे दो दोस्त, दोनों ने किशोरी पर किए थे भद्दे कमेंट
2017 में हुई किशोरी से छेड़छाड़ मामले में दो दोस्तों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई ।

नोएडा, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय ने वर्ष 2017 में हुई किशोरी से छेड़छाड़ मामले में दो दोस्तों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने दुकान में घुसकर छेड़छाड़ की थी। अश्लील कमेंट कर किशोरी को आहत किया था। केस की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की।

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सजा सुनने के बाद दोनों दोषी जमीन पर बैठ गए और अपने किए पर रोने लगे। वर्तमान में दोनों जमानत पर बाहर थे। फैसला आते ही दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।

जानें पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि कासना कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के पिता की दुकान है। पांच दिसंबर 2012 को किशोरी दुकान पर बैठी थी। तभी दो युवक अमित उर्फ गोलू व उदेश दुकान पर पहुंचे। दोनों ने किशोरी पर अश्लील कमेंट करने शुरू कर दिए।

भाई ने किया था विरोध

मौके पर मौजूद किशोरी के भाई ने घटना का विरोध किया तो दोनों दोषियों ने भाई की जमकर पिटाई कर दी थी। घटना के दौरान मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों युवक अमित व उदेश को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

कुल 11 गवाह हुए पेश

केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अमित व उदेश को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर दस हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।


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