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Noida UP lockdown Guidelines: 55 घंटे के लिए नोएडा में लॉकडाउन शुरू, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Noida UP lockdown Guidelines प्रदेश सरकार के मुताबिक शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन आगामी 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 07:59 AM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 08:31 AM (IST)
Noida UP lockdown Guidelines: 55 घंटे के लिए नोएडा में लॉकडाउन शुरू, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Noida UP lockdown Guidelines: 55 घंटे के लिए नोएडा में लॉकडाउन शुरू, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नोएडा, जागरण संवाददाता। Noida UP lockdown Guidelines   कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से प्रदेश में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 दिनों के बंद का एलान कर दिया है। इसकी शुरुआत शुक्रवार की रात 10 बजे से हो चुकी है। इसके तहत 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक सरकारी दफ्तर, बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। 

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प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, नहीं खुलेंगे बाजार

प्रदेश सरकार के मुताबिक, शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन आगामी 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी कार्यालय, शहरों के साथ-साथ गांव में लगने वाले बाजार और गल्ला मंडी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।

इन्हें मिलेगी छूट

  • लॉकडाउन के दौरान रेलवे, घरेलू व अंतराष्ट्रीय हवाई सेवाएं और औद्योगिक कारखानों का संचालन पूर्व की तरह जारी रहेगा। नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए राहत की बात है
  • यूपी परिवहन निगम केवल रेल से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों का ही संचालन करेगा। 
  • यूपी रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन बाधित रहेगा।
  • सभी आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य, चिकित्सा व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह होती रहेगी।
  • जरूरी सेवाओं की आपूर्ति व इन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेड डिलवरी से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  • शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे।
  • आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय व इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित कर्मियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा।
  • सभी एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़कें, लोक मिर्नाण विभाग के निर्माण, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रहेगा।
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
  • राष्ट्रीय व राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा
  • सड़क किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे खुले रहेंगे।
  • सफाई व स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी कार्यालय खुले रहेंगे। जाहिर इसमें शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
  • सर्विलांस टीम के माध्यम से घर-घर मेडिकल स्क्र्तीनिंग का काम जारी हरेगा, साथ ही इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे।

गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाइ ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले में लॉकडाउन को लेकर शासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को भी काम से निकलने पर अपनी आइडी दिखानी पड़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी। कोई भी व्यक्ति दवा की होम डिलीवरी करा सकेगा। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर जाने से मनाई रहेगी। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की टीमें कोविड-19 की रोकथाम व संचारी रोगों की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट क्षेत्रों में आ जा सकेंगे। वहीं औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चालू रहेगी। यहां पर मास्क व फेस कवर न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। डीएम ने सभी अधिकारियों को सख्ती से नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं।

सूबे में चलेगा बड़ा अभियान

कोरोना के खिलाफ जंग के एलान के साथ आगामी 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सफाई और स्वच्छता के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए अब तक का बड़ा अभियान चलेगा। इस अभियान की निगरानी भी की जाएगी। इसके तहत शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारी जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात कर दिए गए हैं।


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