Good News: लॉकडाउन में घर की किस्त जमा न कर पाने वालों को नोएडा अथॉरिटी ने दी बड़ी राहत
मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि जो आवंटी 22 मार्च से जिन्होंने बकाया जमा नहीं किया है उन्हें बकाया जाम करने के लिए 30 जून तक ब्याज में छूट दी गई है।
नोएडा, कुंदन तिवारी। नोएडा प्राधिकरण के जिन आवंटियों का बकाया है और अभी तक राशि कार्यालय पर जमा नहीं की है। उनके पास 30 जून तक बकाया राशि जमा करने का मौका है, क्योंकि प्राधिकरण 22 मार्च से 30 जून के बीच बकाया जमा करने वालों से ब्याज नहीं लेगा। लेकिन एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो बकाया की किस्त जमा होगा। उस पर साधारण ब्याज के साथ ही किस्त को जमा किया जाएगा।
इसके बाद बकाया जमा करने वालों से डिफाल्टर ब्याज के रूप में प्राधिकरण बकाया वसूल करेगा। बड़ी बात यह है कि ब्याज में राहत का फायदा लेने वाले सभी बिल्डरों को यह लाभ खरीदारों को भी देना होगा।
जुलाई से 30 सितंबर के मध्य सभी मदों के देयता देने पर साधारण ब्याज
नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि जो आवंटी 22 मार्च से जिन्होंने बकाया जमा नहीं किया है, उन्हें बकाया जाम करने के लिए 30 जून तक ब्याज में छूट दी गई इै। इसके बाद बकाया राशि जमा करने वालों पर 30 सितंबर तक साधारण ब्याज लगाया जाएगा।
लॉकडाउन पीरियड का ब्याज बकाया धनराशि पर छोड़ा गया है। केवल 22 मार्च से अब तक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। एक जुलाई से 30 सितंबर के मध्य सभी मदों के देयता देने पर प्राधिकरण द्बारा साधारण ब्याज लिया जाएगा। इसके बाद यदि आवंटी 30 सितंबर के बाद पैसा जमा करता है तो उससे सम्पूर्ण स्थगन अवधि पर डिफाल्ट ब्याज लिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद देयताओं की देय तिथि वही होगी जो लीज डीड के अनुसार निर्धारित की गई है।
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से आवंटी अपनी घर की किस्त नहीं जमा कर पाए। दरअसल लॉकडाउन में सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। नोएडा अथॉरिटी ने इसी वजह से लोगों को ये राहत दी है।