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Greater Noida: 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले लालू यादव को आजीवन कारावास, कुल 11 गवाह हुए पेश

जिला न्यायालय ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले लालू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। जुलाई 2021 में घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से लालू जेल में बंद है।

By Praveen SinghEdited By: GeetarjunPublished: Tue, 21 Mar 2023 09:19 PM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2023 09:19 PM (IST)
Greater Noida: 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले लालू यादव को आजीवन कारावास, कुल 11 गवाह हुए पेश
7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले लालू यादव को आजीवन कारावास, कुल 11 गवाह हुए पेश

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले लालू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। जुलाई 2021 में घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से लालू जेल में बंद है।

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सजा सुनने के बाद वह छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की।

विशेष लोक अभियोजन जेपी भाटी ने बताया कि जुलाई 2021 में कामगार लालू ने एक सात साल की बच्ची को पड़ोसी की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। भागते दौरान घटना से 200 मीटर की दूरी पर लोगों की भीड़ ने लालू को धर दबोचा था। मामले की रिपोर्ट सूरजपुर कोतवाली में दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बदायूं के गांव मोहम्मदपुर कुरई के रहने वाले लालू यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह कोर्ट में पेश हुए। दोषी लालू पर अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर लालू को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

केस की जांच तत्कालीन एसीपी सूरजपुर पीपी सिंह ने की। पुलिस ने दाखिल चार्जशीट में यह भी बताया है कि घटना के बाद मौके पर एकत्र हुई भीड़ ने लालू की पिटाई कर दी थी। उसके सिर, हाथ व पैर में कई जगह गंभीर चोट आई थी। जेल भेजने के बाद उसको अस्पताल में कई दिनों तक उपचार चला था।


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