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नोएडा प्राधिकरण के डिफाल्टर्स के लिए अच्छी खबर, जानिए क्या मिलेगा फायदा

नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग के आवंटियों को देयता समाप्त करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। योजना दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक लागू रहेगी। इसमें 2016-17 तक आवंटित हुए भवनों पर प्राधिकरण की देयता जमा करने के लिए योजना का लाभ ले सकते है।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 02:49 PM (IST)Updated: Tue, 05 Oct 2021 02:49 PM (IST)
नोएडा प्राधिकरण के डिफाल्टर्स  के लिए अच्छी खबर, जानिए क्या मिलेगा फायदा
नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग के आवंटियों को मिलेगा लाभ। प्रतीकात्मक तस्वीर।

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग के आवंटियों को देयता समाप्त करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। योजना दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक लागू रहेगी। इसमें 2016-17 तक आवंटित हुए भवनों पर प्राधिकरण की देयता जमा करने के लिए योजना का लाभ ले सकते है। योजना में ऐसे आवंटी जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में भवन की किस्तों का भुगतान नहीं किया गया।

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उक्त योजना के अनुसार भवन के सापेक्ष देयता पर भारी चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर आवंटन के समय किस्तों की निर्धारण पर लागू साधारण ब्याज से देयता की गणना की जाएगी। ऐसे आवंटी जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में भवन का पट्टा प्रलेख निष्पादित नहीं कराया गया है। उक्त योजना में निर्धारित समय अवधि में पट्टा प्रलेख कराए जाने पर देय अर्थदंड पूर्णत: छूट दी जाएगी। प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग में आवंटी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के स्वागत कक्ष में व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।

आवंटी को अपना रजिस्टर्ड पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी उल्लिखित कर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष अति देयता के कुल योग का फीसद प्रारंभिक धनराशि के साथ प्रत्यावेदन जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी स्थिति में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओटीएस योजना के नियम एवं शर्त प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आवासीय भवन विभाग के उल्लिखित आवंटित इस लोटस का लाभ प्राप्त करने संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवंटी प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 0120-2425025 पर संपर्क कर सकते हैं।


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