घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
आय से अधिक संपत्ति और टेंडर घोटाले के आरोपित नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। आय से अधिक संपत्ति और टेंडर घोटाले के आरोपित नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस आर सुब्रमण्यन की पीठ में यादव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
सीबीआइ ने किया रिहाई का विरोध
यादव सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने उसकी जमानत की पैरवी की, वहीं सीबीआइ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यादव सिंह की जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह को जमानत दे दी।
सबूतों के साथ छेड़छाड़ पर रद्द हो सकती है जमानत
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि की शर्तों के आधार पर यादव सिंह को जमानत दी गई है। सीबीआइ की ओर से मेहता ने आशंका जताई कि जमानत पर आने के बाद यादव सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि यदि सीबीआइ को इस बात की आशंका होती है कि यादव सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वह भविष्य में यादव सिंह की जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका डाल सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि यादव सिंह 3 फरवरी 2016 से सीबीआई जेल में बंद है। यादव सिंह पर अधिक आय से अधिक संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार के आरोप है। उन पर आरोप है कि नोएडा में 954.38 करोड रुपए की अंडरग्राउंड केबल बिछाने के मामले में करोड़ों रुपये हेरफेर किया फिलहाल यादव सिंह जेल में बंद है।