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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Noida: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत; जानिए पूरा मामला

Published: Mon, 22 Jan 2024 10:02 PM (IST)

वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व ...और पढ़ें

गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में जाते छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो ग्रैब।
गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में जाते छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो ग्रैब।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समर्पण करने के बाद जमानत मिल गई है। मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था।

अधिवक्ता की तरफ से भूपेश की सरेंडर अर्जी दाखिल की गई। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत दे दी है। भूपेश समर्थकों के साथ सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय पहुंचे थे।

प्रचार करने आए थे नोएडा

अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे। भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार किया था। इसी बीच पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।

कोर्ट ने किया था तलब

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश को तलब किया। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक, अनिल यादव न्यायालय पहुंचे।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रजनीश ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीति द्वेष में फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनकी वजह से कोई बीमारी नहीं फैली है। इस तर्क पर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ता कपिल भाटी, पुष्पेंद्र यादव, राहुल भाटी, सचिन कसाना, जयकरण शर्मा समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।

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