Coronavirus in Noida: नोएडा में धारा 144 लागू, अब एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे 4 से ज्यादा लोग
प्रशासन के तरफ से जारी ताजा एडवायजरी में नोएडा में पांच अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है।इसके तहत जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नोएडा, जागरण संवाददाता। Coronavirus in Noida: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत पांच अप्रैल तक धारा 144 के तहत जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी की तरफ से जारी आदेश में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली, जुलूस सहित इस प्रकार के सभी कार्यक्रम को पांच अप्रैल तक प्रतिबंधित किया जाता है। वहीं अब एक स्थान पर चार से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करते देखे जाने पर पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
कोरोना से संक्रमित जानकारी होने पर तत्काल सूचना देना जरूरी
आदेश के तहत कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल उसकी सूचना चिकित्सा विभाग व हास्पिटल को दी जाए। किसी भी प्रकार से इस तथ्य को छिपाया नहीं जाए। इसका उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269 व 270 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
बचाव के दिए निर्देश
उधर, गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जिले में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा एवं अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय एवं अपेक्षित सहयोग व जागरूकता प्रदान करने के कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग करने को कहा है। पुलिस कमिश्नर ने अफवाहों पर नियंत्रण करने, पुलिस लाइन, थाना, कार्यालय की साफ-सफाई के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है।