Noida News: छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को 4 साल की सजा, शिकायत पर भाई का अपहरण करने की दी थी धमकी
Noida News बिसरख का रहने वाला राजेश लंबे समय से छात्रा के पीछे पड़ा था। वह छात्रा से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करता था। पीड़िता को आरोपित ने धमकी दी थी कि यदि वह पुलिस से शिकायत करेगी तो उसके छोटे भाई का अपहरण कर लिया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा,जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय के अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश द्वितीय चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने आठवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में राजेश यादव को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। वर्तमान में राजेश जमानत पर बाहर था। सजा सुनाए जाने के बाद उसको अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। दोषी राजेश पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
2017 में दर्ज हुआ था मुकदमा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि दिसंबर 2017 में पीड़ित पिता ने नोएडा की सेक्टर 20 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का आरोप है कि उसकी 12 वर्षीय बेटी जो कि कक्षा आठवीं की छात्रा है, राजेश यादव नाम का व्यक्ति पीछा करता है।
लंबे समय से छात्रा के पीछे पड़ा था राजेश
बिसरख का रहने वाला राजेश लंबे समय से छात्रा के पीछे पड़ा था। वह छात्रा से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करता था। पीड़िता को आरोपित ने धमकी दी थी कि यदि वह पुलिस से शिकायत करेगी तो उसके छोटे भाई का अपहरण कर लिया जाएगा। डर से करीब तीन महीने तक पीड़िता आरोपित का अत्याचार सहती रही।
आरोपित ने हाथ पकड़कर किया था अश्लील व्यवहार
एक दिन जब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई और आरोपित ने हाथ पकड़ कर अश्लील व्यवहार किया तो पीड़ित ने पूरी आपबीती अपने पिता को सुनाई। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपित राजेश यादव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए।
गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजेश को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की 80 फीसद धनराशि पीड़िता को मिलेगी।