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Delhi NCR Pollution 2019: शादी में तेज म्यूजिक बजाने व पटाखे फोड़ने पर नोएडा में 3 के खिलाफ शिकायत

Delhi NCR Pollution 2019 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन के आरोप में आठ संस्थाओं पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 11:52 AM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 01:19 PM (IST)
Delhi NCR Pollution 2019: शादी में तेज म्यूजिक बजाने व पटाखे फोड़ने पर नोएडा में 3 के खिलाफ शिकायत
Delhi NCR Pollution 2019: शादी में तेज म्यूजिक बजाने व पटाखे फोड़ने पर नोएडा में 3 के खिलाफ शिकायत

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बृहस्पतिवार को फिर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद देश का प्रदूषित शहर बन गया है। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने दो अलग-अलग शादी समारोह के दौरान पटाखे फोड़ने और तय समय से अधिक देर तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर तीनों लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। 

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 प्रदूषण पर कार्रवाई करते हुए छह लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन के आरोप में आठ संस्थाओं पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स शामिल हैं। इनको निर्माण कार्य व खुले में निर्माणाधीन सामग्री रखने का दोषी पाया गया है।

यूपीपीसीबी की क्षेत्रीय अधिकारी डॉ अर्चना द्विवेदी ने बताया कि सप्ताह की शुरुआत से वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर अचानक से बढ़ गया है। इसको देखते हुए यूपीपीसीबी ने भी निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाई जाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को भी देवला, ईपीआईपी, साइट-5 और सूरजपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। देवला में खाली प्लाट पर कबाड़ बीनने वाले झुग्गी बनाकर रहते हैं। यहां भी निरीक्षण किया गया। लगी हुई आग की बुझाया गया। ईपीआईपी के ई-70 में निर्माण कार्य होते पाया गया। यहां पर खुले में निर्माणाधीन सामग्री भी रखी मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ई-69, ई-68, ई-67, ई-66, ई- 63 और ई-61 में निर्माणाधीन सामग्री खुले में पड़ी हुई थी। यहां वाहनों के आवागमन से काफी धूल उड़ रही थी। इन सभी संस्थाओं पर कार्रवाई करते हुए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, ई-64 में निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माणाधीन सामग्री भी खुले में पड़ी हुई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।


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