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Noida News: शराब पीकर वाहन चलाने पर 13 वाहनों का चालान, 7 को किया गया सीज

Noida Challan सड़क हादसे में कमी के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को रात आठ से साढ़े 10 बजे तक ट्रैफिक पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ढाई घंटे तक 15 टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

By MOHD Bilal Edited By: Abhishek Tiwari Mon, 10 Jun 2024 10:59 AM (IST)
Noida News: शराब पीकर वाहन चलाने पर 13 वाहनों का चालान, 7 को किया गया सीज
Noida News: शराब पीकर वाहन चलाने पर 13 वाहनों का चालान, 7 को किया गया सीज

जागरण संवाददाता, नोएडा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ शनिवार रात अभियान चलाया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों बार के आसपास चले अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 865 वाहन की जांच की गई। 12 वाहनों का चालान और सात वाहन सीज किए गए।

सड़क हादसे में कमी के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को रात आठ से साढ़े 10 बजे तक ट्रैफिक पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ढाई घंटे तक 15 टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

जीआइपी शापिंग माल, गार्डन गलेरिया, सेक्टर-15 ए गोल चक्कर, सेक्टर-37 चौक, सेक्टर-62 माडल टाउन, सेक्टर-79 चौक, महर्षि आश्रम चौक, सेक्टर-104 हाजीपुर चौक-स्काई मार्क माल, गौर सिटी माल-इटेहडा गोल चक्कर, सूरजपुर चौक, परी चौक, कस्बा दादरी, जेवर टोल प्लाजा के पास अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। मौके पर यातायात निरीक्षक (टीआइ) के साथ यातायात उप निरीक्षक (टीएसआइ), हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल मौजूद रहे।

30 मिलीग्राम से ज्यादा से शराब का सेवन करने वालों का कटा चालान

सभी टीआइ ने बाडी वार्न कैमरे का प्रयोग किया। अभियान के दौरान वाहनों का चालान करने के साथ उन्हें सीज किया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के 30 मिलीग्राम से ज्यादा से शराब का सेवन कर वाहन चला रहे चालकों का चालान किया गया। वाहन पर उनके साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति को वाहन चलाकर शराब पीने वाले चालक को साथ ले जाकर उसके घर तक सही सलामत छोड़ने के लिए निर्देशित किया।

ऐसे चालक जिनके साथ दूसरा चालक नहीं था और वाहन के सभी जरूरी कागजात भी नहीं थे। उनके वाहन को सीज कर दिया गया है। ऐसे वाहनों को सीज वाहन को सेक्टर-62 स्थित खाने भेजा गया है।

डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम-2019 की धारा 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यह एक आपराधिक कृत्य है। पकड़े जाने पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार यही शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को 2 साल तक की जेल और 15 हजार तक का चालान भरना पड़ सकता है।