मिलेंगे लाइसेंस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करनी होगी पटाखों की बिक्री
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: दिवाली पर पटाखों की बिक्री के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी क
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा:
दिवाली पर पटाखों की बिक्री के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश ग्रीन पटाखों की बिक्री का ही दिया है। जिला प्रशासन पटाखा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस देने की तैयारी में है। बाजार में अभी ग्रीन पटाखे नहीं हैं। ऐसे में अभी यह उधेड़बुन बनी हुई है कि लाइसेंस लेने के बाद विक्रेता किन पटाखों की बिक्री करेंगे। पटाखा बिक्री के लिए जिला प्रशासन अस्थाई लाइसेंस जारी करता है। अभी तक लगभग 30 लोगों ने लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया है। लाइसेंस लेने के लिए लोग प्रतिदिन अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक प्रशासन ही यह नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें लाइसेंस दिया जाए या नहीं। क्योंकि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बनाए गए लाइसेंस को निरस्त कर दिया था। लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को यह बताया जा रहा है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री करनी होगी। विक्रेताओं को यह पता ही नहीं है कि ग्रीन पटाखे कहां से मिलेंगे। कुछ विक्रेता यह समझ रहे हैं कि जो पटाखे हरे रंग के होंगे उन्हें ही बेचना होगा। पिछले वर्ष 45 लोगों को पटाखा बिक्री का लाइसेंस दिया गया था। लेकिन प्रशासन इस बार 20 से 25 लोगों को ही लाइसेंस देने का मन बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर रात में आठ से 10 बजे तक ही पटाखा जलाने का निर्देश दिया है। निर्देश का पालन कराना पुलिस-प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर होगी। जागरूकता के लिए हो रहे कार्यक्रम
पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। स्कूल, कॉलेजों व सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट गुंजा ¨सह ने बताया विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि पटाखे न जलाएं। विभिन्न सेक्टर की आरडब्ल्यूए व सामाजिक संगठनों के साथ भी जागरूकता के लिए बैठक की जाएगी। लोगों ने शुरू किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तय किए गए स्थानों पर ही पटाखा जलाने की अनुमति होगी। इसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 23 स्थानों का चयन किया है। सेक्टर में जो स्थान तय किए गए हैं उनके आस-पास रहने वालों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है घर के पास पटाखा बजने से शोर-शराबा व प्रदूषण होगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। प्रशासन पटाखा बिक्री का लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस लेने वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही पटाखों की बिक्री करनी होगी।
बीएन ¨सह, जिलाधिकारी