किसानों की इच्छा पर निर्भर होगा फसलों का बीमा
जासं ग्रेटर नोएडा फसलों का बीमा कराना अब किसान की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। कोई भी बैंक
जासं, ग्रेटर नोएडा : फसलों का बीमा कराना अब किसान की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। कोई भी बैंक किसान की सहमति के बगैर फसल बीमा नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020-21 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि कृषक द्वारा फसल ऋण लेने के बाद बैंक बिना किसान की अनुमति लिए फसलों का बीमा कर देते थे। जिस पर किसानों ने अपनी कई बार आपत्ति भी जताई। अब फसली ऋण लेने के बाद भी बगैर किसान की अनुमति के बैंक फसलों का बीमा नहीं कर सकेंगे। संयुक्त उप कृषि निदेषक एएन मिश्र ने बताया कि जिले में जायद फसल धान व बाजरा के लिए किसान बीमा करा सकते है। बीमा कराने की जिम्मेदारी जिले में कृषि बीमा कंपनी को शासन ने सौंपी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। यदि किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते तो 24 जुलाई तक बैंकों को लिखित पत्र सौंपकर अवगत करा सकते है।