जागरण विशेष : टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर 269 आरडब्ल्यूए को आयकर का नोटिस
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) ने आयकर रिटर्न की अब तक जानकारी नहीं दी है। यह लापरवाही अब पदाधिकारियों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि आयकर विभाग टैक्स के साथ-साथ भारी भरकम जुर्माने के साथ वसूली कर सकता हैं। यह संकेत आयकर अधिकारियों ने दे दिए है, क्योंकि विभाग ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के करीब 270 आरडब्ल्यूए को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने का नोटिस जारी किया है, 15 दिन में टैक्स रिटर्न फाइल कर विभाग में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग के इस नोटिस के बाद सोसायटी और आरडब्ल्यूए में हड़कंप मचा हुआ है।
कुंदन तिवारी, नोएडा : नोएडा-ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) ने आयकर रिटर्न की अब तक जानकारी नहीं दी है। यह लापरवाही अब पदाधिकारियों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि आयकर विभाग टैक्स के साथ-साथ भारी भरकम जुर्माने के साथ वसूली कर सकता है। यह संकेत आयकर अधिकारियों ने दे दिए है, क्योंकि विभाग ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के करीब 269 आरडब्ल्यूए को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने का नोटिस जारी किया है, 15 दिन में टैक्स रिटर्न फाइल कर विभाग में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग के इस नोटिस के बाद सोसायटी और आरडब्ल्यूए में हड़कंप मचा हुआ है।
बता दें कि विभाग की ओर से करीब दो वर्ष से लगातार सभी आरडब्ल्यूए और एओए को जागरूक किया जा रहा था कि वह थर्ड पार्टी से होने वाली आय का रिटर्न फाइल करें, लेकिन विभाग के इस जागरूकता अभियान की पदाधिकारियों की ओर से अनदेखी की जा रही थी। लिहाजा अब विभाग ने नोटिस जारी कर 15 दिन में टैक्स रिटर्न फाइल करने की जानकारी पदाधिकारियों से मांगी है। निर्धारित समय तक जानकारी नहीं देने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हांलाकि आयकर विभाग के अधिकारी इसे टैक्स रिटर्न फाइल कराने वालों की संख्या में इजाफा करने का कदम बता रहे हैं।
आयकर विभाग अधिकारियों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से लगातार आरडब्ल्यूए को आयकर विभाग की ओर से पत्र लिखा जा रहा है, कई बार इस मामले को लेकर फोनरवा कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है। वह आयकर रिटर्न फाइल करें। इसकी जानकारी से विभाग के अधिकारियों से अवगत कराएं। यहीं नहीं पिछले वर्ष इनकम डिक्लेरेशन स्कीम (आइडीएस) की भी जानकारी दी गई। कहा था कि किसी भी तरह से आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए वह आयकर अधिकारियों से संपर्क कर दिक्कत का समाधान करा सकते है। बस आरडब्ल्यूए को थर्ड पार्टी से होने वाली आय की जानकारी देनी होगी। अब विभाग की ओर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा की करीब 269 से अधिक आरडब्ल्यूए व सोसायटी को नोटिस जारी किया है।
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पदाधिकारियों सूची भी करानी होगी उपलब्ध
आरडब्ल्यूए और एओए को जारी नोटिस में इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि उनके संगठन में कितने पदाधिकारी हैं, जो संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कौन सा पदाधिकारी संगठन की होने वाली आय का पूरा लेखा जोखा रखता है।
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यह हैं आयकर रिटर्न के दायरे में
-अतिरिक्त फंड की एफडी से मिलने वाला ब्याज
-सेक्टर व सोसाइटी में लगने वाले विज्ञापन
-सदस्यों के अलावा बाहरी लोगों को सामुदायिक भवन से होने वाली आय
-कबाड़ी, कूड़े, सब्जी बेचने को दिए गए टेंडर
-रेंट पर दी गईं दुकाने व अन्य जगह
-थर्ड पार्टी से होने वाली आय
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गौतमबुद्धनगर में सोसायटी और आडब्ल्यूए की स्थिति
वर्ग नोएडा ग्रेटर नोएडा
आरडब्ल्यूए 120 09
सोसायटी 100 40
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टैक्स रिटर्न फाइल करने की जानकारी पदाधिकारियों से मांगी गई है। विभाग का यह कदम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके लिए कई बार आरडब्ल्यूए और एओए को जागरूक किया जा चुका है।
-राजू तॉयंग, प्रमुख आयुक्त, आयकर गौतमबुद्धनगर।