गाजियाबाद के सभी स्कूलों में फुल ड्रेस कोड लागू, DM ने जारी किया आदेश; होगा ये बदलाव
गाजियाबाद के सभी सरकारी व गैर-सरकारी स्कूलों में फुल ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया है, साथ ही जिलाधिकारी ने डेंगू ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड
HighLights
सभी शैक्षणिक संस्थानों में फुल ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया।
डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश।
छात्रों और शिक्षकों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जनपद के सभी शासकीय और गैर-शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में फुल ड्रेस कोड लागू कराने के साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को शासन के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र और चिकित्सा अनुभाग-5 की ओर से 16 सितंबर 2026 को जारी शासनादेश के क्रम में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वेक्टर जनित रोगों, विशेषकर डेंगू से बचाव के लिए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित फुल ड्रेस कोड का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए।
होमवर्क रिपोर्ट भी तैयार कराने के निर्देश
इसके साथ ही सभी विद्यालयों में डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए डेंगू गृह कार्य (होमवर्क) रिपोर्ट तैयार कराने को कहा गया है। संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेश के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन कराया जाए और स्कूलों में डेंगू से बचाव के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को जागरूक किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने को कहा, ताकि वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम हो सके।
