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गौरव चंदेल हत्याकांड : आशु जाट की पत्नी की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा ग्रेनो वेस्ट में बीते छह जनवरी को हुई गौरव चंदेल की हत्या के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने मुख्य आरोपित आशु जाट की पत्नी पूनम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं हत्या का मुख्य आरोपित आशु जाट अभी फरार है। उस पर एक लाख का इनाम घोषित है। आशु की पत्नी को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Jun 2020 06:57 PM (IST)Updated: Sat, 20 Jun 2020 06:58 PM (IST)
गौरव चंदेल हत्याकांड : आशु जाट की पत्नी की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेनो वेस्ट में बीते छह जनवरी को हुई गौरव चंदेल की हत्या के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने मुख्य आरोपित आशु जाट की पत्नी पूनम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं हत्या का मुख्य आरोपित आशु जाट अभी फरार है। उस पर एक लाख का इनाम घोषित है। आशु की पत्नी को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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गौरतलब है कि बीते छह जनवरी को गौर सिटी सोसायटी में रहने वाले निजी कंपनी के प्रबंधक गौरव चंदेल की फेज तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित पर्थला गोलचक्कर के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद बदमाश गौरव की कार लूट ले गए थे। हापुड़ पुलिस ने आशु के साथ उमेश उर्फ छोटे और गैंगस्टर आशु जाट की पत्नी पूनम को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने लूटी गई कार, फर्जी नंबर प्लेट व अन्य सामान बरामद किया था। आरोप है कि आशु की पत्नी भी पूरे घटनाक्रम में शामिल है। कोर्ट ने सुनवाई कर जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि पूनम के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसको गलत फंसाया गया है। घटना से पूनम का कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अधिवक्ता कोर्ट के सामने कोई ठोस साक्ष्य नहीं पेश कर पाए।


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