आवश्यक सेवाओं से जुड़ी पांच जगहों पर आपात स्थिति में होगा डीजल जेनरेटर का प्रयोग
आशीष धामा नोएडा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियमों का सख्ती से पालन कराने के
आशीष धामा, नोएडा :
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब दिल्ली-एनसीआर में डीजल जेनरेटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी पांच जगहों पर आपात स्थिति में ही डीजल जेनरेटर का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रेप के तहत लागू प्रतिबंधों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी डीएम सुहास एलवाई ने प्रदूषण विभाग, आपूर्ति विभाग, यातायात व नोएडा प्राधिकरण को दी है।
ग्रेप के अनुसार डीजल जेनरेटर सेट पर पूरी तरह रोक रहेगी। सप्ताह में दो बार रात के समय सड़कों की सफाई का कार्य नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। निर्माण परियोजनाएं (हाइवे-मेट्रो) का सेल्फ आडिट कर रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को आरेंज व ग्रीन श्रेणी में बांटा गया है। प्रदूषण विभाग ने शहर में कूड़ा न जलने देने व लागू प्रतिबंधों का अनुपालन कराने के लिए टीमें भी गठित कर ली है। शासन ने जिलाधिकारी को 2017 से चालू पावर प्लांट, जोकि ग्रेप नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें बंद कराने के भी आदेश दिए हैं।
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पहले दिन चेतावनी जारी की
ग्रेप लागू होने के पहले दिन प्रदूषण विभाग की टीम ने कई निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण कर चेतावनी जारी की है। टीमें सेवन एक्स, सेक्टर-31 व 26 में चल रहे निर्माण कार्य समेत कई स्थानों पर पहुंचे। यहां धूल को नियंत्रित करने के इंतजाम देखे गए। साथ ही सेल्फ आडिट के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं रात के समय जाम लगने वाले प्वाइंटों पर पानी का छिड़काव कर सड़कों की धुलाई भी की जाएगी।
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आपात स्थिति में यहां इस्तेमाल होगा डीजल जेनरेटर
- मेडिकल सर्विस (अस्पताल, नर्सिंग होम व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं)
- लिफ्ट व एक्सीलेटरर्स
- रेलवे सर्विस/रेलवे स्टेशन
- मेट्रो रेल कारपोरेशन,
- एयरपोर्ट/आइएसबीटी
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ग्रेप का अनुपालन कराने के लिए टीमों को धरातल पर उतार दिया है। विभागीय अधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित निर्माण परियोजना व अन्य संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- प्रवीन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड