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अंसल बिल्डर के कई मामलों में यूपी रेरा ने किया रिफंड का आदेश

भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में सोमवार को विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ सुनवाई हुई। पीठ दो में 45 पीठ तीन में 47 व न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में 15 मामलों में सुनवाई हुई। पीठ दो में सबसे ज्यादा अंसल बिल्डर के जुड़े मामले सुने गए। पीठ सदस्य बलविदर कुमार ने सुनवाई के दौरान अंसल हाउसिग लिमिटेड अंसल प्रॉप्रटीज अंसल अर्बन अर्थकॉन यूनिवर्सल हवेलिया बिल्डर्स केके प्रॉप्रर्टीज नित्या रियलटेक शुभकामना बिल्डटेक

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Oct 2019 07:43 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 07:43 PM (IST)
अंसल बिल्डर के कई मामलों में यूपी रेरा ने किया रिफंड का आदेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में सोमवार को विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ सुनवाई हुई। पीठ दो में 45, पीठ तीन में 47 व न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में 15 मामलों में सुनवाई हुई। पीठ दो में सबसे ज्यादा अंसल बिल्डर के जुड़े मामले सुने गए। पीठ सदस्य बलविदर कुमार ने सुनवाई के दौरान अंसल हाउसिग लिमिटेड, अंसल प्रॉप्रर्टीज, अंसल अर्बन, अर्थकॉन यूनिवर्सल, हवेलिया बिल्डर्स, केके प्रॉप्रर्टीज, नित्या, रियलटेक, शुभकामना बिल्डटेक, सनसिटी हाईटेक, अंसल लेंडमार्क आदि बिल्डरों से जुड़े शिकायती पत्रों की सुनवाई की। जिसके बाद यूपी रेरा सदस्य बलविदर कुमार ने अंसल के कई मामलों में रिफंड के आदेश किए है। जबकि कई मामलों में फैसले को सुरक्षित रखा लिया है। इसके साथ ही एक अन्य बिल्डर के खिलाफ आदेश सुरक्षित रखा गया है। अंसल बिल्डर के खिलाफ सुनवाई के दौरान खरीदारों ने बताया कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार 2017 में बिल्डर ने फ्लैट देने का वादा किया था। फ्लैट न मिलने पर यूपी रेरा में याचिका दायर की गई। जिसके बाद बिल्डर ने 31 दिसंबर 2019 तक परियोजना को पूरी कर फ्लैट देने का वादा किया। लेकिन बिल्डर परियोजना अभी भी आधी अधूरी है। बिल्डर द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। जिसके बाद यूपी रेरा सदस्य बलविदर कुमार ने कई मामलों में रिफंड के आदेश जारी कर दिए। जबकि कई मामलों में आदेश को सुरक्षित रखा गया है। बिल्डरों ने लगाई रेरा से गुहार : खरीदारों के साथ-साथ अब बिल्डरों ने भी रेरा का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। सोमवार को पीठ तीन में दो बिल्डरों के शिकायती पत्रों पर सुनवाई हुई। पीठ तीन सदस्य भानू प्रताप सिंह ने पीठ में 47 मामलों की सुनवाई की। जिनमें से दो शिकायती पत्र बिल्डरों द्वारा दिए गए थे। खरीदारों के खिलाफ निराला ग्रीन शायर व सावफैब डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि सावफैब डेवलपर्स बिल्डर का प्रतिनिधि रेरा पीठ के सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ। जबकि निराला ग्रीन शायर में रेरा पीठ ने आगामी तिथि निर्धारित की है। निराला एग्री शायर बिल्डर द्वारा सौंपे गए शिकायती पत्र में बिल्डर ने आरोप लगाया कि खरीदार ने आजतक फ्लैट कीमत का समय पर भुगतान नहीं किया है। जबकि प्रबंधन जनवरी 2019 में ऑक्यूपेंसी सार्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कब्जे का प्रस्ताव खरीदार को जारी कर चुका है।

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