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आरटीई के तहत 585 आवेदन को किया गया लॉक

जासं ग्रेटर नोएडा शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के ि

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 07:07 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 07:07 PM (IST)
आरटीई के तहत 585 आवेदन को किया गया लॉक
आरटीई के तहत 585 आवेदन को किया गया लॉक

जासं, ग्रेटर नोएडा : शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की तीसरे चरण की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। दस अगस्त को आवेदन करने का अंतिम दिन था। 11 व 12 अगस्त को आए हुए आवेदन फॉर्म के सत्यापन का कार्य चला। चयनित फॉर्म को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किया गया। तीसरे चरण में कुल 741 आवेदन आए थे। इनमें से 585 आवेदन को स्वीकृत कर लॉक करने की प्रक्रिया हुई। इन आवेदन फॉर्म की लॉटरी 14 अगस्त को निकाली जाएगी।

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बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र कुमार ने बताया कि आरटीई के तहत दस अगस्त तक आवेदन की तीसरे चरण की प्रक्रिया चली थी। कुल 741 आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए। इनमें से 585 आवेदन स्वीकृत किए गए। वहीं, विभिन्न कारणों से 156 आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उन्होंने बताया कि स्वीकृत आवेदनों का 11 व 12 अगस्त को सत्यापन किया गया और उनको लॉक करने की प्रक्रिया हुई। अब 14 अगस्त को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।


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