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दस से बीस फीसद बढ़े भूमि के सर्किल रेट

By Edited By: Published: Sat, 26 Jul 2014 08:23 PM (IST)Updated: Sat, 26 Jul 2014 08:23 PM (IST)
दस से बीस फीसद बढ़े भूमि के सर्किल रेट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

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जिले में एक अगस्त से संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा। जिला प्रशासन ने आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद शनिवार को नए सर्किल रेटों को अंतिम रूप दे दिया। जिलाधिकारी ने भी नई दरों को स्वीकृति दे दी। गांवों में कृषि भूमि की दरों में दस से फीसद तक की वृद्धि की गई है। आवासीय व औद्योगिक भूखंडों के सर्किल रेट भी दस फीसद तक बढ़ाए गए हैं। हालांकि, व्यावसायिक, आइटी व संस्थागत भूखंडों के सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नए सर्किल रेटों पर एक अगस्त से संपत्तियों की रजिस्ट्री होनी शुरू होंगी। लोग 31 जुलाई तक पुराने सर्किल रेटों पर ही स्टांप शुल्क अदा कर जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं।

जिले में सर्किल रेट बढ़ाने की कवायद दो माह से चल रही थी। निबंधन विभाग की रिपोर्ट पर लोगों से आपत्ति मांगी गई थी। जेपी ग्रीन, वेब ग्रुप समेत 54 लोगों ने नई दरों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। शनिवार को जिलाधिकारी एवी राजामौली की अध्यक्षता में प्रशासनिक व निबंधन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेट को डीएम ने अपनी मंजूरी देते हुए अंतिम रूप दे दिया। एक अगस्त से लोगों को संपत्ति खरीदते समय अधिक स्टांप शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि, इस माह के अंत तक लोग पुराने सर्किल रेट पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सर्किल रेट कम बढ़ाए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सर्किल रेट अधिक बढ़ाए गए हैं। हालांकि, कृषि, औद्योगिक, गु्रप हाउसिंग, किसान आबादी, छह व सात फीसद भूखंड के सर्किल रेटों में दस से बीस फीसद तक ही वृद्धि की गई है। नोएडा क्षेत्र में यह वृद्धि पच्चीस फीसद तक भी की गई है। जिन सेक्टरों में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त अधिक हो रही हैं, वहां अधिक सर्किल रेट बढ़े हैं। अविकसित सेक्टरों में कम दरें बढ़ाई गई हैं।

सर्किल रेटों की स्थिति

ग्रेटर नोएडा के विकसित सेक्टर

पहले अब

24500 27000

अविकसित सेक्टर

24000 26500

ग्रुप हाउसिंग

28000 31000

किसानों के छह फीसद भूखंड

11000 12000

जेपी ग्रीन के फ्लैट

35000 40000

जेपी ग्रीन के भूखंड

25000 30000

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर

10000 11000

किसानों के सात फीसद भूखंड

6000 7000

गांवों में आबादी की जमीन

4000 से 10000 तक

औद्योगिक भूखंड

दस फीसद तक

कृषि भूमि

10 से 15 फीसद तक

जमीन के नए सर्किल रेट एक अगस्त से लागू हो जाएंगे। शनिवार को आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलाधिकारी ने नए सर्किल रेटों को मंजूरी दे दी।

अच्छेलाल यादव, एडीएम वित्त एवं राजस्व, गौतमबुद्धनगर


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