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पीस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी

गत विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में पेश न होने पर सीजेएम न्यायालय ने पीस पार्टी राष्ट्रीय डा. मो. अय्यूब के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में 2017 में शहर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 11:59 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 11:59 PM (IST)
पीस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी
पीस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

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गत विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में पेश न होने पर सीजेएम न्यायालय ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मो. अय्यूब के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में 2017 में शहर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना उपरांत चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी।

चार जनवरी, 2017 को विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद छह जनवरी, 2017 को एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। इस मामले में चरथावल विधानसभा के तत्कालीन रिटर्निग अधिकारी व एसडीएम सदर रामअवतार गुप्ता ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। गुप्ता ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन 'दलित-मुस्लिम एकता का मकसद व मतलब' में अंकित तथ्यों के अवलोकन से विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दिए जाने के बाद पीस पार्टी अध्यक्ष व एईएनआइ गठबंधन नेता डॉ. अय्यूब तथा समाचार-पत्र ने बिना एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिग कमेटी) की अनुमति प्राप्त किए प्रकाशित किया था, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आरोप था कि उक्त विज्ञापन में बसपा अध्यक्ष मायावती के विरुद्ध मुस्लिम व अनुसूचित जाति के लोगों के वोटों से संबंधित कुछ इस प्रकार का वर्णन दिया गया, जिससे विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच जाति व समुदाय के आधार पर वैमनस्य फैलने तथा उनके बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने व शत्रुता पैदा होने का अंदेशा पैदा हो गया था।

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सीजेएम न्यायालय ने लिया था संज्ञान

शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने बाद 30 अगस्त, 2017 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। इसके उपरांत 23 नवंबर, 2017 को सीजेएम न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन विभिन्न तारीखों पर पेश नहीं होने पर छह मार्च, 2019 को सीजेएम न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपित पीस पार्टी अध्यक्ष डॉ. मो. अय्यूब के जमानती वारंट जारी कर दिए थे। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की है।


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