बंदीरक्षक को जान से मारने की धमकी देने पर तीन साल की सजा
जिला जेल में तलाशी के दौरान लूट के एक आरोपित से मोबाइल और चिप बरामद होने पर बंदीरक्षक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपित ने जेल में तोड़फोड़ कर सरकारी कार्य में बाधा भी डाली थी।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। जिला जेल में तलाशी के दौरान लूट के एक आरोपित से मोबाइल और चिप बरामद होने पर बंदीरक्षक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपित ने जेल में तोड़फोड़ कर सरकारी कार्य में बाधा भी डाली थी। कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। आरोपित फिलहाल सहारनपुर जेल में निरुद्ध है।
अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने बताया कि जेलर राजेश कुमार ने 26 जनवरी 2017 को नई मंडी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपित ने बंदीरक्षक सुरेंद्र यादव को तब जान से मारने की धमकी दी थी, जब तलाशी में उसके पास से एक मोबाइल तथा चिप बरामद कर जब्त की गई थी। आरोपित डिप्टी उर्फ आशू पुत्र लीलाराम निवासी गांव धनौली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को तभी सहारनपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बालिका से दुष्कर्म में दोषी को चार वर्ष पांच माह की सजा
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : पांच वर्ष पूर्व कक्षा छह की छात्रा का बहला फुसलाकर अपहरण तथा दुष्कर्म करने के आरोपित हाफिज को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि चार वर्ष पांच माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
29 अगस्त 2015 को खतौली थाना क्षेत्र के एक गांव में मस्जिद के हाफिज ने कक्षा छह में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। आरोपित ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पीड़िता की बरामदगी की थी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तभी से आरोपित जेल में निरुद्ध चल रहा था। विशेष पोक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने सुनवाई कर आरोपित को दोषी ठहराया। अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में सात गवाह पेश किए। गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि चार वर्ष पांच माह की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। शर्मा ने बताया कि दोषी बिहार के सालेहपुर गोविदपुर थाना फलावा का मूल निवासी है।