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मुजफ्फरनगर अंकित हत्याकांड में पति-पत्नी को उम्रकैद, दो साल पहले प्रेमी को घर बुलाकर की थी हत्या

Published: Thu, 01 Oct 2026 10:18 AM (IST)

मुजफ्फरनगर में प्रेमी अंकित की हत्या के दोषी दंपती मीनाक्षी और सोनू को न्यायालय ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अंकित हत्याकांड में दंपती को उम्रकैद।

अंकित हत्याकांड में दंपती को उम्रकैद।

HighLights

  1. दंपती मीनाक्षी और सोनू को अंकित की हत्या का दोषी ठहराया गया।

  2. प्रेम-प्रसंग के चलते अंकित को बंधक बनाकर पीट-पीटकर मारा गया।

  3. न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। घर में बंधक बनाकर पीटकर प्रेमी की हत्या की दोषी महिला और उसके पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

दोनों ने दो साल आठ माह व 23 दिन पहले युवक की हत्या की थी। युवक और महिला के बीच प्रेम-प्रसंग था, लेकिन महिला अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों दोषियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि खतौली के गांव जसौला में रणवीर सिंह का 22 वर्षीय पुत्र अंकित सात जनवरी 2024 की शाम को गांव के करणपाल के बेटे के साथ महिला मीनाक्षी के घर गया था।

इसका पता लगने पर रणवीर व उनका बड़ा पुत्र लवकुश मीनाक्षी सैनी के घर गए तो उसने दरवाजा नहीं खोला। तब पुलिस को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया तो अंकित बेसुध पड़ा मिला। उसके गले में आपत्तिजनक वस्तु के साथ मफलर बंधा था, वहीं माथे और हाथ-पैर से खून बह रहा था।

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पुलिस ने दंपती को 10 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में आराेप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मीनाक्षी व उसके पति सोनू ने अंकित की डंडों से पीटकर हत्या की थी। अभियोजन ने अंकित के पिता रणवीर सिंह व भाई लवकुश समेत सात गवाह पेश किए।

शुक्रवार को दंपती को दोषी ठहराया गया था। बुधवार को विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डा. विजय कुमार ने दंपती को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला कारागार से दोषी दंपती को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

आला-ए-कत्ल और मोबाइल फोन रहा अहम

एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि अंकित के शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के 18 निशान आए थे। मीनाक्षी के घर से अंकित का टूटा मोबाइल, रक्तरंजित रजाई, तीन बाल और शर्ट के दो बटन मिलने के साथ हत्या में प्रयुक्त दो दुपट्टे, एक सूत का नाड़ा के अलावा चार डंडे बरामद किए गए थे। यही अहम सुबूत बने। टूटे हुए मोबाइल की पहचान युवक के पिता रणवीर सिंह ने की थी। खतौली के तत्कालीन सीओ डा. रविशंकर व यतेंद्र नागर ने हत्याकांड की जांच की थी।

लगभग 997 दिन में आया निर्णय

ट्रक चालक सोनू अक्सर घर से बाहर रहता था। उसका कुत्ता बीमार पड़ा तो अंकित को बुलाकर उपचार कराया। इसके चलते अंकित और मीनाक्षी के बीच बातचीत होने लगी। दोषी मीनाक्षी ने कहा था कि अंकित उसे (मीनाक्षी) पसंद करता था। मीनाक्षी को लगता था कि उसके प्रेम संबंधों का पता लगने पर पति सोनू उसे छोड़ देगा।

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