हत्या के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार
भोपा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में हुई अमर पाल की हत्या में बुधवार को जिला जज ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहरा दिया। तीनों अभियुक्ताओं के खिलाफ सजा सुनाने के लिए 26 अप्रैल की तिथि निरर्धारित की गई है।
मुजफ्फरनगर:
भोपा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में हुई अमरपाल की हत्या में बुधवार को जिला जज ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाने के लिए 26 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की गई है। जमानत पर चल रहे तीनों अभियुक्तों को कोर्ट से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन रहा। जिला जज संजय कुमार पचौरी की कोर्ट में चल रहे मुकदमे में डीजीसी दुष्यंत कुमार, एडीजीसी योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट यशपाल सिंह ने बताया कि 11 मई 2016 को भोपा के गांव सिकंदरपुर निवासी अमरपाल पुत्र सुखबीर सिंह को बुलाने गांव के ही सुनील उर्फ पप्पू पुत्र मथन सिंह अपने दोस्त तस्लीम पुत्र मुन्ना और सुंदर पुत्र सुक्खा के साथ उनके घर पहुंचा था, लेकिन शाम तक अमरपाल घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की थी। अमरपाल अगले दिन राजेंद्र के खेत में मृत पड़ा मिला था। मृतक के भाई ओमपाल ने घर से बुलाकर ले जाने वाले तीनों लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए भोपा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके बाद मामला जिला जज की कोर्ट में चला। अभियुक्त जमानत पर थे। बुधवार को जिला जज ने इस मामले की सुनवाई के लिए तीनों अभियुक्तों को कोर्ट में तलब किया। पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं के तथ्यों और गवाहों को सुनने के बाद जिला जज ने सुनील उर्फ पप्पू, तस्लीम व सुंदर को दोषी माना और सजा के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी। एडीजीसी योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी सुनील के पिता मथन सिंह को वादी के पिता सुखबीर सिंह की हत्या में कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसकी पेरोकारी वादी के भाई मृतक अमरपाल द्वारा की गई थी। इस रंजिश के चलते अमरपाल की हत्या होना मानी गई है।