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ढाई माह से सलाखों के पीछे है बेगुनाह विष्णु

मुजफ्फरनगर : पुलिस की लापरवाही कहें या कुछ और, बीते ढाई माह से मंडावली गांव का युवक ि

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Jul 2018 11:39 PM (IST)Updated: Wed, 11 Jul 2018 11:39 PM (IST)
ढाई माह से सलाखों के पीछे है बेगुनाह विष्णु
ढाई माह से सलाखों के पीछे है बेगुनाह विष्णु

मुजफ्फरनगर : पुलिस की लापरवाही कहें या कुछ और, बीते ढाई माह से मंडावली गांव का युवक विष्णु गोयल बेकसूर होने पर भी जेल की सजा भुगत रहा है। पुलिस ने जांच करने के बजाय युवक को आठ साल के बालक की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया था। राजफाश में कातिल मृतक का सौतेला भाई ही निकला। बेकसूर विष्णु की रिहाई के लिए पुलिस ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। परिजन अब अफसरों के चक्कर काट रहे हैं।

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26 जुलाई, 2018 को मंडावली गांव के जंगल से आठ वर्षीय बालक राजन का शव मिला था। बालक के पिता जयपाल ने रतनपुरी थाने में विष्णु गोयल, मोनू गोयल व रामकुमार गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करने के बजाय एक मई को विष्णु गोयल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस जांच में तीनों को निर्दोष करार दिया गया। साथ ही जांच में हत्यारोपी मृतक का सौतेला भाई राजू उर्फ राजकुमार निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 25 जून को जेल भेज दिया। हत्या संपत्ति के विवाद के चलते की गई थी। इसके बाद जेल गए विष्णु गोयल के परिजनों ने आलाधिकारियों से बेगुनाह की रिहाई की गुहार लगाई, लेकिन मामला पुलिस और न्याय विभाग की प्रक्रिया में फंसा हुआ है। परिजन अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। बुधवार को युवक की मां राजदुलारी, भाई मोनू व बहनोई सतपाल बंसल डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने युवक की रिहाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि उन्होंने धारा 169 की कार्रवाई कर दी है। अभियोजन अधिकारी को सभी दस्तावेज दे दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई उन्हीं को करनी है।

रतनपुरी थाना प्रभारी पंकज लवानिया ने बताया कि बालक की हत्या के आरोप में जेल में बंद युवक निर्दोष है, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दी गई है। पूर्व थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने धारा 169 की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। जल्द ही युवक की रिहाई हो जाएगी।


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