मुठभेड़ में मारे गए एक लाख के इनामी की फाइल बंद
डेढ़ वर्ष पूर्व मीरापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए एक लाख के इनामी आदेश बालियान निवासी भोरा खुर्द पर चल रहे जानलेवा हमले के मुकदमे की फाइल कोर्ट ने बंद कर दी है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। डेढ़ वर्ष पूर्व मीरापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए एक लाख के इनामी आदेश बालियान निवासी भोरा खुर्द पर चल रहे जानलेवा हमले के मुकदमे की फाइल कोर्ट ने बंद कर दी है।
थाना भोराकला क्षेत्र के गांव भोरा खुर्द निवासी आदेश बालियान की गिरफ्तारी पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम रखा था। एसटीएफ तथा मीरापुर थाना पुलिस ने 24 मई 2019 की रात को मीरापुर क्षेत्र में आदेश बालियान पुत्र ब्रह्मपाल को मुठभेड़ में मार गिराया था। आदेश पर वर्ष 2013 के दौरान जानलेवा हमले के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच के न्यायाधीश रामसुध सिंह के समक्ष चल रही थी। पेश न होने पर कोर्ट ने आदेश बालियान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हुए थे।
जानलेवा हमले का सह आरोपित हरीश दो लाख का इनामी
आदेश बालियान की मृत्यु के मद्देनजर 2013 में उसपर दर्ज जानलेवा हमले के मुकदमे की फाइल को कोर्ट ने बंद कर दिया है। आदेश बालियान के साथ मुकदमे में सह आरोपित तथा उसका बड़े भाई हरीश भोरा के भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किये हुए हैं। जबकि हत्या के अन्य मामलों में वांछित हरीश की गिरफ्तारी पर पुलिस ने दो लाख का इनाम रखा हुआ है।