गुंडा एक्ट में दोषी को डीएम ने किया जिला बदर
गुंडा एक्ट के मुकदमे में आरोपित बनाए गए एक व्यक्ति को डीएम कोर्ट ने सुनवाई कर दोषी ठहराते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 11:07 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 11:07 PM (IST)
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। गुंडा एक्ट के मुकदमे में आरोपित बनाए गए एक व्यक्ति को डीएम कोर्ट ने सुनवाई कर दोषी ठहराते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
अभियोजन अधिकारी गंगा शरण ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र के गांव सांझक निवासी शौकीन पुत्र जाहिद को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया था। बताया कि मुकदमे की सुनवाई डीएम कोर्ट में हुई। सुनवाई पूरी कर जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने शौकीन को दोषी ठहराते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। गुंडा एक्ट के इस मुकदमे को मिशन शक्ति के तहत चिह्नित किया गया था। इसके उपरांत इस मामले में त्वरित सुनवाई कर गुंडा एक्ट के आरोपित को दोषी ठहराया गया।
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