मिलावट से उठा पर्दा, दूध-घी के नमूने फेल
बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री हो रही है। बड़ी मात्रा में दूध और घी मिलावटी होने के साथ असुरक्षित भी मिल रहा है। दाल गुड सहित अन्य खाद्य पदार्थो में भी मिलावट की पुष्टि हुई है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री हो रही है। बड़ी मात्रा में दूध और घी मिलावटी होने के साथ असुरक्षित भी मिल रहा है। दाल, गुड सहित अन्य खाद्य पदार्थो में भी मिलावट की पुष्टि हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच में 27 खाद्य पदार्थो के नमूने फेल हुए हैं। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले इन मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त और डीएम सेल्वा कुमारी जे. के आदेश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डा. चमनलाल के नेतृत्व में टीम बनाकर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। सितंबर में 50 से अधिक खाद्य पदार्थो के नमूने विभिन्न स्थानों से भरे गए, जिसकी चौंकाने वाली रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। दूध और घी के सर्वाधिक नमूने साथ मावा, गुड, कैलशियम कार्बोनेट गुड़, अरहर की दाल, पैक्ड ड्रिकिग वाटर अधोमानक और असुरक्षित निकले। विभाग ने 27 नमूने फेल होने पर मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर ली है।
कोर्ट में दायर होंगे इन मिलावटखोरों पर वाद
दूध और घी के नमूने अधोमानक और सुरक्षित मिलने पर कारोबारी राजेंद्र कुमार, जमीर हसन, अजय कुमार, आदिल, मौ. शाहिब, सोनू, मौ. साहिब, अहसान, अमित कुमार, रेनू पाल, वरुण, असलम, श्री बिल्ला, आकिल, सनित, नईम, अश्वनी और इरशाद पर कोर्ट से जुर्माना लगेगा। वहीं शेखर के खिलाफ मावा में मिलावट, प्रदीप जैन पर खुशहाल शुद्ध घी, सतीश कुमार पर गुड़, देवेंद्र सिह पर कैलशियम कार्बोनेट गुड़, संजय कुमार गर्ग पर अरहर की दाल, जैन बेवरेज पर पैक्ड ड्रिकिग वाटर में मिलावट करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
इन्होंने कहा
त्योहारों को लेकर बाजारों में डीएम के आदेश पर अभियान चला। सितंबर में प्रयोगशाला भेजे गए नमूनों मे 27 नमूने अधोमानक और असुरक्षित पाए गए। सभी के खिलाफ कारवाई के लिए कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है।
- डा. चमनलाल, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग