मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में सात लोगों को फांसी की सजा
मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसौली में 2008 में हुई हत्या के मामले में एडीजे 11 राजेश भारद्वाज ने सात लोगों को आज फांसी की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर (जेएनएन)। दंगों के कारण लंबे समय तक चर्चा में रहा मुजफ्फरनगर एक बार फिर चर्चा में है। यहां पर एडीजे ने एक हत्या के मामले में सात लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसौली में 2008 में हुई हत्या के मामले में एडीजे 11 राजेश भारद्वाज ने सात लोगों को आज फांसी की सजा सुनाई है। इस चर्चित कांड में आधा दर्जन लोग घायल भी हुए थे।
मुजफ्फरनगर में आठ वर्ष पूर्व गांव में वालीबॉल खेलने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की हत्या व कई लोगों के घायल होने के मामले में न्यायाधीश ने सात अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसोली में 25 फरवरी 2010 को वालीबाल खेलने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी। इस दौरान नसीम, खलील तथा रेयान व उनका भतीजा साकिल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ देर बाद जिला अस्पताल में नसीम की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।बाकी घायलों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया था। इस मामले में इरफान पुत्र शमसुद्दीन ने गांव हरसोली के सादिक व शाहिद पुत्र इकबाल अरशद पुत्र का फैजुल्ला, राशिद पुत्र इस्लाम, सरफराज पुत्र शौकत, फारूक पुत्र इस्लाम, मुमताज पुत्र इस्माइल को हत्या व जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में नामजद कराया था।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश 11 राजेश भारद्वाज के न्यायालय में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलकांत ने बताया कि इस मामले में अभियोजन ने न्यायालय में नौ गवाह पेश किए। उन्होंने बताया कि न्यायालय में पेश किए गए गवाह तथा सबूत व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चार दिन पूर्व न्यायाधीश ने सातों अभियुक्तों को हत्या, हत्या का प्रयास में दोषी सिद्ध किया था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश 11 राजेश भारद्वाज ने सातों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है।