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पुलिस पर जानलेवा हमले में दोषी को दो वर्ष की सजा

मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 11:44 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 11:44 PM (IST)
पुलिस पर जानलेवा हमले में दोषी को दो वर्ष की सजा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि 12 जनवरी 2019 को थाना रामराज पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश वारदात करने के इरादे से बाइक पर घूम रहे हैं। तत्कालीन रामराज थाना प्रभारी राजेंद्र गिरि मय फोर्स देवल की तरफ नहर पटरी पर पहुंचे तो एक बाइक पर तीन संदिग्ध आते दिखे। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। जिसके बाद घायल बदमाश नूर मोहम्मद उर्फ डेनी निवासी मोहल्ला लद्दावाला शहर कोतवाली को जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं उसके दोनों साथी बदमाशों को भी दबोच लिया गया। बताया कि नूर मोहम्मद उर्फ डेनी से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया। नूर मोहम्मद के विरुद्ध पुलिस पर जानलेवा हमला तथा तमंचा रखने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 के जज राकेश कुमार गौतम के समक्ष सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद गवाह तथा सुबूत के आधार पर कोर्ट ने आरोपित नूर मोहम्मद उर्फ डेनी को जानलेवा हमले तथा तमंचा रखने के आरोप में दोषी ठहराया। कोर्ट ने नूर मोहम्मद को दो वर्ष की सजा सुनाई तथा तीन हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। जाली दस्तावेज से कंपनी पर देनदारी दिखाने का आरोप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड स्थित सिल्वरटोन पेपर मिल के डायरेक्टर अमित गर्ग ने कोर्ट के आदेश पर नई मंडी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि शहर की तान्या ट्रेडर्स और आदि ट्रेडर्स की उनकी कंपनी पर कोई बकाया देनदारी नहीं है। आरोप है कि तान्या ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अंकुर जैन और आदि ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अमित जैन ने कूटरचित (जाली) दस्तावेज बनाकर उनकी कंपनी की तरफ देनदारी दिखाते हुए फर्जी स्टेटमेंट तैयार करा लिया। आरोप है कि उक्त दोनों ने उनकी कंपनी के एकाउंटेंट देवपाल के फर्जी हस्ताक्षर भी करा लिए। जांच में एकाउंटेंट के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। उसने नई मंडी पुलिस और एसएसपी को तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर अमित जैन और अंकुर जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।


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