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भाजपा विधायक उमेश मलिक पर आरोप तय

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक उमेश मलिक पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ नवंबर तिथि निर्धारित की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 12:05 AM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 12:05 AM (IST)
भाजपा विधायक उमेश मलिक पर आरोप तय

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक उमेश मलिक पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ नवंबर तिथि निर्धारित की है।

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वर्ष 2017 में बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक के खिलाफ शाहपुर और सिविल लाइन थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। बिना अनुमति के पंफलेट बांटने पर शाहपुर और महावीर चौक पर भीड़ के साथ प्रचार करने पर सिविल लाइन थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को जज गोपाल उपाध्याय ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।

दंगे के 20 आरोपित बरी

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। जिले के फुगाना थानाक्षेत्र के लाक गाव में 2013 दंगे के दौरान उपद्रवियों ने अबुल हसन की हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र दिलशाद ने लाक गाव के अजय, रवींद्र, विकास, राहुल, सचिन, अमित, राजीव, जयपाल, अनुज तथा सुधीर समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसआइटी की जाच में आठ अन्य आरोपितों के नाम भी प्रकाश में आए थे। मामले की सुनवाई एडीजे-सात कमलापति की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अधिकतर चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए। इसके चलते कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 20 आरोपितों को बरी कर दिया।

अलनूर मीट प्लांट प्रकरण में धर्मेद्र तोमर कोर्ट में पेश

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। सिखेड़ा थानाक्षेत्र के जानसठ रोड स्थित अलनूर मीट प्लांट में प्लांट बंद करने को लेकर वर्ष 2006 में जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले में सिखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, रालोद के क्षेत्रीय महासचिव धर्मेद्र तोमर समेत 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने धर्मेद्र तोमर के गैरजमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके चलते गुरुवार को धर्मेद्र तोमर कोर्ट मे पेश हुए। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो जमानती देने पर उन्हें जमानत दे दी।


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