राष्ट्रद्रोह के मामले में आरोपितों की जामनत खारिज
अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट -एक ने सुनवाई करते हुए राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल गए तीन आरोपितों की जमानत खारिज कर दी।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट -एक ने सुनवाई करते हुए राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल गए तीन आरोपितों की जमानत खारिज कर दी।
थाना तितावी क्षेत्र के जसोई गांव निवासी ओसामा पुत्र अखलाक पर पुलिस ने फेसबुक पर महाराणा प्रताप के विरुद्ध टिप्पणी किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। ओसामा को जमानत मिल गई थी। जमानत के एक सप्ताह के भीतर ही थाना तितावी में ओसामा व उसके भाई हमजा तथा एक अन्य कमरुद्दीन के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप था कि ओसामा ने मुकदमा वादी गोविद पर जानलेवा हमला किया तथा 'पाकिस्तान जिदाबाद' के नारे लगाए। पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर ओसामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी की पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र राणा ने बताया कि ओसामा की ओर से जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। मामला अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट-एक में स्थानांतरित हो गया था। गुरुवार को कोर्ट में जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया।
दो पक्षों में मारपीट-पथराव, महिला सहित चार घायल
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के भैसरहेड़ी गांव निवासी दो सगे भाइयों साजिद व आबिद में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। गुरुवार को दोनों पक्षों में लाठी-डंडे व धारधार हथियार चले, जमकर पथराव भी हुआ। साजिद, आबिद, तनवीर व साइस्ता पुत्री आबिद घायल हो गए। साजिद को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी है।