दवा व्यापारी के हत्यारोपित आशीष की जमानत रद
बीते 17 सितंबर को मोरना में दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में प्रमुख आरोपित आशीष की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से रद हो गई।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। बीते 17 सितंबर को मोरना में दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में प्रमुख आरोपित आशीष की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से रद हो गई।
मेडिकल स्टोर संचालक अनुज कर्णवाल की 17 सितंबर को मोरना में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने अज्ञात हत्यारोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में तीन आरोपित हत्याकांड में शामिल पाये गये। पुलिस ने हत्याकांड का राजफाश करते हुए आरोपितों की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने तीनों हत्यारोपितों की गिरफ्तारी पर इनाम रखा था। दो आरोपितों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि एक आरोपित अजित जिला पुलिस को चकमा देकर हरियाणा में तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल चला गया था। गिरफ्तार आरोपितों में से एक आशीष के अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र जिला जज राजीव शर्मा की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिला जज ने सुनवाई पूरी कर जमानत देने से इन्कार कर दिया। सरिये से हमला कर किया लहुलुहान, मुकदमा दर्ज
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। छपार के खामपुर गांव में कहासुनी के चलते अनुसूचित जाति के युवक को दो आरोपितों ने सरिये से हमलाकर लहुलुहान कर दिया। आरोप है कि जातिसूचक शब्द भी कहे। पीड़ित ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
खामपुर निवासी अनुसूचित जाति के महेंद्र सिंह ने दर्ज मुकदमे में बताया कि गत 14 नवंबर को उनका पुत्र विनोद बस स्टैंड से घर जा रहा था। रास्ते में टायर पंचर की दुकान पर खड़े कोलाहेड़ी गांव निवासी विनय उर्फ पिन्नी और संदीप उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने सरिये से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। आरोप है इस दौरान आरोपितों ने उसे जातिसूचक शब्द भी कहे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपितों के विरुद्ध मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।