40 घरों में आगजनी व कत्ल के आरोपी की जमानत खारिज
मुजफ्फरनगर: सांप्रदायिक दंगे के दौरान भौराकला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में एक व्यक्ति की हत्या कर 40 मकानों में आग लगाने और पुलिस की बाइक समेत केस डायरी जलाने के आरोपी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट के कड़े रुख से दंगे के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी फिरोज अली के मुताबिक दंगे के दौरान गांव मौहम्मदपुर रायसिंह निवासी 60-70 हमलावरों ने गांव की मुस्लिम बस्ती पर हमला कर दिया। हमले में रईसुद्दीन पुत्र कपूरा की हत्या कर शव के तीन टुकड़े कर दिए गए थे। गांव में 40 मुस्लिमों के घर में आग लगा दी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस की दंगाइयों ने बाइक फूंक दी और केस डायरी भी जला दी। घटना की रिपोर्ट दरोगा गंगाप्रसाद ने दर्ज कराई थी। एक आरोपी अनिल पुत्र रणधीर जेल में बंद है। उसकी जमानत अर्जी पर जनपद न्यायाधीश डॉ. विजयलक्ष्मी की कोर्ट में सुनवाई हुई। जनपद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट द्वारा दंगे के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दंगाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की हिरासत बढ़ी
मुजफ्फरनगर: सांप्रदायिक दंगे के दौरान फुगाना थाना क्षेत्र में छह महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुए थे। पुलिस के लचर रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार और पुलिस को काफी लताड़ लगाई थी। सभी पीड़िताओं को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश किए थे। इसके बाद से सभी पीड़िताओं को राउंड द क्लॉक सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी फुगाना निवासी रेढ़पाल को आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने के आदेश किए। न्यायिक हिरासत दो मई तक बढ़ाई गई है।
17 मई तक जेल में होगी बंदियों की रिमांड
मुजफ्फरनगर: लोकसभा चुनाव की मतगणना 16 मई को होने के कारण जिला कारागार से कचहरी में बंदियों को पेश नहीं होना पड़ेगा। 17 मई तक बंदियों को कचहरी में पेशी से छूट दी गई है। अब 17 मई तक बंदियों की रिमांड जिला कारागार में ही होगी। मजिस्ट्रेट नियमित रूप से जेल में जाकर रिमांड लेंगे। जिसके चलते कचहरी में लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है। कचहरी में सिर्फ जमानत प्रार्थना पत्र और रुटीन सुनवाई हो सकेगी।