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बिना ट्रेन चलाए, अब नहीं मिलेगा फ्री एक्सीडेंट अवार्ड Moradabad News

आफिस में बैठकर काम करने वालों को अब फ्री एक्सीडेंट अवार्ड नहीं मिलेगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 28 Nov 2019 09:05 AM (IST)Updated: Thu, 28 Nov 2019 09:05 AM (IST)
बिना ट्रेन चलाए, अब नहीं मिलेगा फ्री एक्सीडेंट अवार्ड Moradabad News
बिना ट्रेन चलाए, अब नहीं मिलेगा फ्री एक्सीडेंट अवार्ड Moradabad News

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद : आफिस में बैठकर काम करने वालों को अब फ्री एक्सीडेंट अवार्ड नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने चालक, गार्ड के अलावा स्टेशन मास्टर, शंट मैन, शंटर, केबिन मैन को यह अवार्ड देने का आदेश दिया है। यह अवार्ड एक लाख रुपये से अधिक का होगा। रेलवे ने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए चालक, गार्ड को फ्री एक्सीडेंट अवार्ड देने की व्यवस्था कर रखी है। यह अवार्ड ट्रेन नहीं चलाने वाले और आफिस में बैठकर काम करने वाले कर्मचारी को मिल रहा था। सुरक्षित ट्रेन संचालन में स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, शंटर, शंट मेन की भूमिका होती है। उन्हें यह अवार्ड नहीं मिलता था।

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बैठक में उठाया यह मुद्दा 

आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) के पदाधिकारियों ने 28 मार्च को रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया। चेयरमैन ने ट्रेन संचालन से जुड़े सभी कर्मियों को अवार्ड देने और अयोग्य को अवार्ड देने पर रोक लगाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अधिशासी निदेशक/सुरक्षा (एम) डिम्पी गर्ग ने 11 नवंबर को पत्र जारी कर फ्री एक्सीडेंट अवार्ड देने के नियम में बदलाव कर दिया। चालक व गार्ड के अलावा ट्रेन संचालन से जुड़े स्टेशन मास्टर, शंटर, शंट मैन, केबिन मैन को फ्री एक्सीडेंट अवार्ड देने का आदेश दिया है। अवार्ड पाने वाले कर्मियों का ट्रेन संचालन रिकार्ड में दर्ज होना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के बाद अवार्ड की राशि वेतन के आधार पर तय होगी, प्रत्येक कर्मचारी को एक लाख से अधिक का अवार्ड मिलेगा। नई व्यवस्था में ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी की मौत हो जाती है तो यह अवार्ड उसकी पत्नी या आश्रित को दिया जाएगा। अपर मंडल रेल प्रबंधक एमएस मीना ने बताया कि फ्री एक्सीडेंट अवार्ड से संबंधित नया आदेश मिल गया है। इसे लागू करने का काम कार्मिक विभाग द्वारा किया जा रहा है।


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