जागो ग्राहक जागो : टीवी नहीं चलने पर आयोग ने दूसरा बदलकर देने का दिया आदेश, देरी करने पर देना होगा जुर्माना
खराब सामान बेचने वालों पर उपभोक्ता आयोग सख्त है। ऐसा ही एक मामला एक प्रतिष्ठित टीवी निर्माता कंपनी से जुड़ा सामने आया है। वर्ष 2014 में ग्राहक ने एक टीवी खरीदा जो नहीं चला। उपभोक्ता ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिषेध आयोग में वाद दाखिल कर दिया।
मुरादाबाद, जेएनएन। खराब सामान बेचने पर कार्रवाई के लिए उपभोक्ता आयोग ने कमर कस ली है। ऐसा ही एक मामला एक प्रतिष्ठित टीवी निर्माता कंपनी से जुड़ा सामने आया है। वर्ष 2014 में ग्राहक ने एक टीवी खरीदा जो नहीं चला। समस्या से परेशान होकर उपभोक्ता ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिषेध आयोग में वाद दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कंपनी तथा इस उत्पाद को बेंचने वाले दुकानदार को उसी कंपनी का वहीं मॉडल टीवी बदलकर दूसरा देने का आदेश दिया है। टीवी नहीं देने पर 53 हजार तथा देरी से देने पर वाद दाखिल होने से देय तिथि तक नौ फीसद ब्याज देने का आदेश दिया है। इसके अलावा वाद पर व्यय पांच हजार रुपये भी देने का आदेश हुआ है।मामला चन्दौसी का है। स्टेशन रोड निवासी हरिप्रसाद शर्मा ने 3 दिसंबर 2014 को एलईडी टेलीविजन 53 हजार रुपये का खरीदा था। जिसमें कई दिक्कतें थीं। कई बार इसे बनवाया लेकिन यह नहीं चला। जब कंपनी ने स्थायी उपाय से मना किया तो हरि प्रसाद ने अपने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर दिया। संबंधी टीवी निर्माता मथुरा रोड दिल्ली की कंपनी के एमडी तथा स्थानीय स्तर पर दुकानदार सहित सभी पक्षों को आयोग ने सुना। अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव एचजेएस ने संबंधित कंपनी को उसी मॉडल की दूसरी टीवी या 53000 रुपये मय नौ फीसद ब्याज व 5 हजार की रकम वाद पर व्यय को अदा करने का आदेश दिया। इस दौरान आयोग के सदस्य आशुतोष के साथ ही कंपनी की तरफ से अधिवक्ता मोहित यादव व साबिर अली की भी मौजूदगी रही।