मुरादाबाद में अवैध खनन में लगे वाहनों से 16 गुना वसूला जाएगा जुर्माना
नए निर्देशों के अनुसार जो वाहन पांच से दस वर्ष पुराने होंगे उनसे तीन से चार लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं दस वर्ष से अधिक पुराने वाहन पकड़े जाने पर दो लाख रुपये जुर्माने की
मुरादाबाद, जेएनएन। अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों पर अब 16 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर खनन विभाग ने जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इसके साथ अगर वाहन मालिक एक माह के अंदर पकड़े गए वाहन का जुर्माना भरकर उसे थाने से नहीं छुड़ाता है तो उसको नीलाम किया जाएगा। एनजीटी से फैसला आने के बाद उप्र शासन ने नए नियमों से जुर्माना वसूलने का नियम लागू कर दिया है।
मुरादाबाद जनपद में रामगंगा और गांगन नदी के किनारे से सबसे ज्यादा अवैध खनन चोरी-छिपे किया जाता है। बालू खनन करने पर अभी तक पकड़े गए वाहनों पर मात्र 25 हजार रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया जाता था लेकिन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध खनन में पकड़े वाहनों पर अधिकतम चार लाख रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में इसी माह खनन विभाग की विशेष सचिव डॉ. रौशन जैकब ने सभी जनपदों के खनन निरीक्षकों को नए नियमों के अनुसार जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए है।
थाने में नहीं जमा होगा कबाड़
अभी तक अवैध खनन में पकड़े गए वाहन थाने में पड़े रहने पर कबाड़ बन जाते थे,लेकिन अब नए नियमों में अगर वाहन मालिक 30 दिनों में वाहन नहीं छुड़ाता है तो उसे खनन सामग्री के साथ नीलाम कर दिया जाएगा। वहीं नीलाम की रकम राजस्व में जमा की जाएगी।
तीन वाहनों का किया गया जुर्माना
खनन निरीक्षण वशिष्ठ यादव ने बताया कि नए निर्देश आने के बाद 27 जुलाई को नए नियमों के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगवानपुर में रामगंगा नदी में बालू का अवैध खनन में लगे तीन वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। वहीं इन वाहनों से लगभग छह लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।