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अवैध संबंधों में बाधक बनने पर प्रेमी की मदद से की हत्या, पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

मुरादाबाद युवक की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपित जमानत पर जेल से बाहर थे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 02:32 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 02:33 PM (IST)
अवैध संबंधों में बाधक बनने पर प्रेमी की मदद से की हत्या, पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

मुरादाबाद : युवक की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपित जमानत पर जेल से बाहर थे।

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मामला अमरोहा जनपद के नौगावां सादात थाना क्षेत्र का

यह मामला अमरोहा जनपद के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बोहरी का है। यहां पर राशिद अली अपनी पत्नी फरमीना व बच्चों के साथ रहता था। पास के गांव खेड़ा अपरौला निवासी युवक शमीम से फरमीना के अवैध संबंध हो गए। इसकी जानकारी राशिद को हुई तो उसने विरोध किया था परंतु फरमीना व शमीम नही माने। 10 अप्रैल, 15 को रात्रि में राशिद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। इस पर फरमीना व शमीम ने रस्सी से गला दबाकर राशिद की हत्या कर दी।

मृतक के भाई ने दोनों के खिलाफ कराया हत्या का मुकदमा दर्ज

इस मामले में मृतक के भाई नसरुद्दीन ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया पंरतु बाद में दोनों जमानत पर छूट आए। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार तर्क पेश किए।

साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

अदालत ने इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने बताया अदालत ने सुनवाई के दौरान फरमीना व शमीम को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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